पंडित श्याम जोशी — इंदौर जिले में मदिरा के अवैध रूप से निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से भण्डारण करने वालों के विरूद्ध आबकारी विभाग के अमले द्वारा कार्रवाई की गयी।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशन में नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुदगल एवं उडनदस्ता प्रभारी अनिल माथुर एडीईओ के मार्गदर्शन में गस्त के दौरान वृत बालदा कालोनी उपनिरीक्षक सोनाली बेंजामिन के द्वारा एक एक्टिवा से दो पेटी मसाला मदिरा जप्त की गई। अन्य वृत प्रभारियों द्वारा अल सुबह गश्त दौरान निरंजनपुर, पटेल नगर एवं भीलपलटन में दविश दी गई। होटल/ढाबा संचालकों एवं मदिरापान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा हाथ भट्टी कच्ची शराब विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 28 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 36 (A) एवं (B) के तहत कायम किए गए। उक्त प्रकरणों में देशी मदिरा के 147 पाव, विदेशी मदिरा की 08 बोतल, बीयर की 12, महुआ लहान 160 किलोग्राम, 79 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 04 किलोग्राम गीली भांग जप्त की गई। जप्त सामग्री एवं वाहन की कीमत लगभग एक लाख 30 हजार रूपये है।

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