इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन तथा भण्डारण के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही जारी

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पंडित श्याम जोशी इंदौर – कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन तथा अवैध भण्डारण के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के अमले द्वारा आज को महू के ग्राम मानपुर, यशवंत नगर, काकरिया, रामपुरिया व अन्य स्थानों पर दबिश दी गयी। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे के मार्गदर्शन में की गई है।
आबकारी विभाग के नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री राजीव मुदगल और एडीईओ श्री बी.के. वर्मा ने बताया कि कार्यवाही में कुल 10 छापों में 06 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत पंजीबद्ध किये गये। जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर जमानत पर छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही में 120 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 5300 किलोग्राम महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। मदिरा, महुआ लहान व सामग्री का कुल बाजार मूल्य लगभग साढ़े 8 लाख रुपए है।
एक अन्य कार्यवाही में महू टोल के आगे एक दो पहिया वाहन को रोककर तलाशी लेने पर 2 पेटी प्लेन व मसाला बरामद किया गया। वाहन चालक अनिल सिंह निवासी पिगडम्बर महू के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त शराब एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 47 हजार है। उक्त दोनों कार्यवाही आबकारी उप निरिक्षक मनीष राठौर व सुनील मालवीय ने की। इसके अतिरिक्त इन्दौर शहर में अधिकारियों व्दारा अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 15 न्यायालयीन प्रकरण कायम किए गए। उक्त प्रकरणों में 40 देशी मदिरा के पाव, 08 विदेशी मदिरा की बोतलें, 115 किलोग्राम महुआ लहान एवं 02 किलोग्राम पिसी भांग जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही की गई।

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