युवराज सिंह चौहान आगर-मालवा, 09 दिसम्बर/ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जिले के ऐसे कृषक जिनके द्वारा अपने खाते को ई.के.वाय.सी. नही किया गया है, अथवा अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नही किया गया है, वे इस कार्य को अनिवार्यतः 15 दिसम्बर के पूर्व पूर्ण करा ले अन्यथा संबधित कृषको को इस योजना का लाभ प्राप्त नही हो सकेगा ।
अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि कृषक द्वारा ई.के.वाय.सी. अथवा आधार को बैंक खाते से लिंक नही किया जाता है, व संबंधित कृषक को यदि पी.एम.किसान एवं सी.एम.किसान योजना का लाभ प्राप्त नही होता है, तो इसके लिए कृषक स्वयं उत्तरदायी रहेगा। इसलिए समय के पूर्व इस कार्य से शेष रहे कृषक ई.के.वाय.सी अनिवार्यतः करावें।

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