अंकित सिंह गिल
उर्स के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से जायरीन अजमेर पहुंचेंगे। उर्स के सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए अन्य राज्यों से जायरीन को लेकर आने वाली यात्री बसों द्वारा देय मोटर वाहन कर एवं सरचार्ज में रियायत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत वाहनों पर देय कर में 7000 रूपए से अधिक के समस्त करों पर रियायत दी गई है। मोटर वाहन कर एवं सरचार्ज में आंशिक छूट 15 जनवरी से 05 फरवरी, 2023 (कुल 22 दिन) तक रहेगी।
उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों से आने वाली यात्री बसों पर 1600 रूपए प्रतिदिन मोटर वाहन कर लगता है तथा यह कर न्यूनतम 5 दिन के लिए जमा कराना आवश्यक होता है। उर्स में आने वाली बसों का ठहराव न्यूनतम 7 दिन रहता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाहन द्वारा देय कर 11200 रूपए तथा सरचार्ज 700 रूपए सहित कुल 11900 रूपए बनता है।
इस निर्णय से अब यात्री बसों द्वारा केवल 7000 रूपए ही कर के रूप में देय होंगे। इससे 4900 रूपए प्रति बस की रियायत मिल सकेगी।

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