साम्प्रदायिक, धार्मिक और जातिगत पोस्ट करने पर लगा प्रतिबंध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश लागू

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बड़वानी:-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायो के आम निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहित 28 दिसम्बर से प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। नगरीय निकाय निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये असामाजिक तथा शरारती तत्वो द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे – फेशबुक, वाट्सऐप, ट्यूटर आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्धेष पहुंचाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रेखा राठौर द्वारा जारी आदेश 23 जनवरी 2023 तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह रहेंगे प्रतिबंधित
ऽ कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो जैसे – वाटसऐप, फेशबुक, हाईक, ट्यूटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशो का प्रसारण नहीं करेगा ।
1-कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है। जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनायें भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेेगा ।
2-सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवड नहीं करेगा । ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशो को रोके ।
3- कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगो अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वेमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमो से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेेगा ।
4- कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यो को तोड मरोड कर भडकाने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियो में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाईक, शेयर या फारवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा ।
5- कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशो को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनके कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधिया करने हेतु आव्हान किया गया हो । जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना रहती है।
6- उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमो के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

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