खरगोन -मप्र में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत बंटवारे, नामांतरण और रजिस्ट्री करवाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले पटवारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है। खरगोन एसडीएम ओमनारायण सिंह के आदेशानुसार दसंगा के पटवारी विनोद बर्वे ने राणापुर के रमेश सुभान से रजिस्ट्री व नामान्तरण करवाने के नाम पर 1 लाख 60 हजार रुपये और दसंगा के सुदेश गोविंद से बंटवारे के लिए 32 हजार तथा जयराम झापडु व अन्य से बंटवारे के लिए 60 हजार रुपये लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद जांच में आरोप सही पाए गए। एसडीएम सिंह ने आगे बताया कि रिश्वत लेने वालों को बख्शा नही जाएगा। जाँच में आरोप प्रमाणित होने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पटवारी को सेवा से बर्खास्त किया गया। एसडीएम सिंह के आदेश अनुसार रिश्वत लेने वालों पर जीरो टॉलरेंस के तहत पटवारी को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के नियम 10 (9) एवं नियम 19 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत विनोद बर्वे को बर्खास्त किया गया है। अब उन्हें कही भी शासकीय सेवा में नियुक्त नही किया जा सकेगा ।

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