✒ सीबीआई कोर्ट ने असिस्टेंट आयकर आयुक्त सहित तीन को 3-3 साल की सजा सुनाई.

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9 लाख की रिश्वत का मामला

अंकितसिंह गिल
इंदौर। असिस्टेंट आयकर आयुक्त के 9 लाख के रिश्वत केस में सीबीआई जज सुधीर मिश्रा ने शुक्रवार को असिस्टेंट आयकर आयुक्त पंकज गुप्ता, सीए एसएस मूंदड़ा और अजय कुमार को भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने इन पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया।

इन्दौर में रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए थे ,

आयकर विभाग का एक आला अधिकारी व सीए को सीबीआई की टीम ने 20 फरवरी 2008 को आयकर विभाग में बतौर सहायक आयुक्त पदस्थ पंकज गुप्ता के घर पर छापा मारा था और नौ लाख रुपए की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार किया था। गुप्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा के जरिये एक पैकेजिंग इकाई के संचालक से घूस ले रहे थे। मूंदड़ा पर घूस के इस गोरखधंधे में आयकर अधिकारी से मिलीभगत का आरोप है।
,ऐसे गुप्ता व मूंदड़ा फँसे गुप्ता, मूदड़ा अजय वीरे इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने वर्ष 2009 में चार्जशीट दायर की थी। गुप्ता ने एडवांस रोटोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग इकाई का सर्वेक्षण किया था। इस दौरान उन्होने इकाई पर 65 लाख रूपए का आयकर बकाया होने की बात कही थी। आयकर विभाग के इस अफसर ने इकाई के संचालक अभय से कर चोरी के कथित मामले को दबाने के लिए नौ लाख रुपए की रिश्वत माँगी थी ।

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